FASTag Annual Pass New Rule: स्थानीय वाहन चालकों को ₹3,000 में सालभर टोल पास की सुविधा, जानें पात्रता और फायदे
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए FASTag पास से जुड़ी स्थानीय निवासियों की सुविधा पर ध्यान दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए ₹3,000 का सालाना लोकल पास प्रस्तावित है। इस सुविधा का उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बार-बार टोल भुगतान और मासिक पास रिन्यू कराने की परेशानी से राहत देना है।
हालांकि, इस पास की उपलब्धता, लागू होने की तारीख और संबंधित टोल प्लाजा के नियमों की पुष्टि के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक जानकारी देखना जरूरी है।
₹3,000 के लोकल FASTag पास से क्या होगा फायदा?
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पात्र स्थानीय वाहन मालिक निर्धारित टोल प्लाजा पर सालभर असीमित बार आवागमन कर सकेंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें काम, पढ़ाई, कारोबार या अन्य जरूरतों के कारण रोजाना टोल प्लाजा पार करना पड़ता है।
इस पास का लाभ केवल निर्धारित और पंजीकृत टोल प्लाजा पर मिलने की बात कही गई है। इसलिए इसे सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुफ्त या असीमित यात्रा की सुविधा नहीं समझना चाहिए।
सालाना पास से ₹1,200 की बचत का दावा
मौजूदा स्थानीय मासिक पास की कीमत यदि ₹350 है, तो 12 महीने का खर्च ₹4,200 होता है। इसके मुकाबले ₹3,000 के सालाना पास से एक वर्ष में ₹1,200 की बचत हो सकती है।
इसके अलावा, सालाना पास से हर महीने पास को रिन्यू कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि, वास्तविक शुल्क और बचत संबंधित टोल प्लाजा पर लागू आधिकारिक दरों के अनुसार ही तय होगी।
सामान्य FASTag Annual Pass से कितना अलग है?
FASTag के सामान्य सालाना पास और स्थानीय निवासियों के लिए प्रस्तावित पास में महत्वपूर्ण अंतर है। सामान्य सालाना पास निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के पात्र टोल प्लाजा पर लागू नियमों के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, स्थानीय पास किसी विशेष टोल प्लाजा तक सीमित हो सकता है।
दी गई जानकारी के अनुसार, सामान्य सालाना पास की कीमत ₹3,075 बताई गई है और इसमें एक वर्ष में 200 ट्रिप की सीमा का उल्लेख है। स्थानीय पास में निर्धारित टोल प्लाजा पर असीमित ट्रिप की सुविधा प्रस्तावित है। इन शुल्कों और शर्तों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचें।
कौन कर सकता है आवेदन?
प्रस्तावित स्थानीय पास के लिए निम्न शर्तें बताई गई हैं:
- आवेदक के पास निजी और गैर-व्यावसायिक वाहन होना चाहिए, जैसे कार, जीप या वैन।
- आवेदक का निवास संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
- पते के सत्यापन के लिए आधार कार्ड या अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
- वाहन और FASTag से जुड़ी आवश्यक शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।
ध्यान दें कि अंतिम पात्रता संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों और टोल प्लाजा की लागू व्यवस्था पर निर्भर करेगी।
FASTag पास ऑनलाइन कैसे एक्टिवेट करें?
FASTag से जुड़ी सेवाओं और सालाना पास की जानकारी के लिए Rajmargyatra मोबाइल ऐप या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश देखे जा सकते हैं। आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने पर आवेदक को संबंधित विकल्प चुनकर वाहन, FASTag और पते से जुड़ी जानकारी देनी पड़ सकती है।
आवेदन पूरा करने से पहले शुल्क, पास की वैधता, संबंधित टोल प्लाजा और यात्रा की सीमा की जांच जरूर करें।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
स्थानीय FASTag पास से जुड़ी सुविधा का लाभ लेने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संबंधित टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू है या नहीं। केवल टोल प्लाजा के पास रहने से पास स्वतः जारी नहीं होता। पात्रता, दस्तावेजों और आवेदन की स्वीकृति से संबंधित शर्तें पूरी करनी पड़ सकती हैं।
आधिकारिक जानकारी के लिए: NHAI की वेबसाइट https://nhai.gov.in/ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://morth.nic.in/ देखें।
स्थानीय निवासियों के लिए सालाना पास की सुविधा लागू होने पर नियमित टोल इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों को खर्च में राहत मिल सकती है। हालांकि, पास खरीदने से पहले आधिकारिक दरों और नियमों की पुष्टि करना सबसे जरूरी है।
