इंदौर बार लाइसेंस निलंबित: खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताओं के बाद सयाजी होटल्स समेत दो प्रतिष्ठानों के बार लाइसेंस 31 मार्च 2027 तक या खाद्य लाइसेंस बहाल होने तक निलंबित किए गए।
इंदौर। खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताओं के मामले में इंदौर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर आबकारी विभाग ने सयाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड और सहस्र फूड्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के बार लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
संयुक्त जांच में मिली गंभीर अनियमितताएं
डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। जांच के बाद पहले दोनों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए थे। इसके बाद अब आबकारी विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए संबंधित बार लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
सयाजी होटल्स का FL-3 बार लाइसेंस निलंबित
प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के तहत सयाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड का FL-3 बार लाइसेंस क्रमांक 22/2022/0057 निलंबित किया गया है। वहीं सहस्र फूड्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का FL-2 बार लाइसेंस क्रमांक 22/2022/0103 भी निलंबित कर दिया गया है।
आबकारी अधिनियम की धारा 31(1) के तहत कार्रवाई
आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1) के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसके लिए आदेश क्रमांक 6199 एवं 6201 जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार दोनों प्रतिष्ठानों के बार लाइसेंस 31 मार्च 2027 तक अथवा उनके खाद्य लाइसेंस बहाल होने तक, जो भी स्थिति लागू हो, निलंबित रहेंगे।
खाद्य सुरक्षा मानकों में सामने आई अनियमितताओं के बाद पहले खाद्य लाइसेंस और अब बार लाइसेंस पर हुई कार्रवाई को प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
रिपोर्टर : दैनिक स्वराज वाणी, इंदौर
