Bhopal News: न्यू ईयर 2026 के जश्न के लिए आबकारी विभाग ने जारी की नई शराब लाइसेंस गाइडलाइन, घर और होटल में अब 1 दिन का लाइसेंस महज 500 रुपए से
Bhopal New Year 2026 के जश्न की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब परोसने वाले आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस कदम का उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री और सेवन पर नियंत्रण रखना और साथ ही राजस्व बढ़ाना है। अब घर या सार्वजनिक स्थल पर पार्टी करने वालों के लिए एक दिन का शराब लाइसेंस उपलब्ध है।
आबकारी विभाग की नई नियमावली के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने निजी घर में न्यू ईयर पार्टी कर रहा है और वहाँ शराब परोसी जाएगी, तो वह केवल 500 रुपए में एक दिन का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। इस नियम का लाभ होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों में भी लागू होता है।
घरेलू पार्टी के लिए लाइसेंस
सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि घरेलू पार्टी के लिए लाइसेंस शुल्क बहुत कम रखा गया है। केवल 500 रुपए में एक दिन का लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। यह कदम खासकर उन लोगों के लिए मददगार है जो अपने घर पर सीमित संख्या में दोस्तों और परिवार के साथ न्यू ईयर जश्न मनाना चाहते हैं।
इस लाइसेंस के तहत, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में शराब रखने और सेवन के लिए निम्न मात्रा तक अनुमति रख सकता है:
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अंग्रेजी शराब: 4 बोतल
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वाइन: 5 बोतल
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देशी शराब: 2 बोतल
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बीयर: 1 पेटी (12 बोतल)
साथ ही, यह जरूरी है कि शराब का सेवन केवल उस परिसर के भीतर ही किया जाए, चाहे यह निजी घर हो या होटल।
सार्वजनिक स्थानों पर लाइसेंस
यदि कोई पार्टी सार्वजनिक स्थल जैसे विवाह स्थल, सामुदायिक भवन या लॉजिंग-बोर्डिंग को छोड़कर किसी अन्य सार्वजनिक परिसर में आयोजित की जा रही है, तो लाइसेंस शुल्क 5,000 रुपए तय किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक आयोजनों में शराब का सेवन नियंत्रित और कानूनन सुरक्षित तरीके से हो।
होटल और रेस्टोरेंट में लाइसेंस
होटल और रेस्टोरेंट, जहां नियमित रूप से भोजन और लॉजिंग–बोर्डिंग की सुविधा होती है, के लिए एक दिन का लाइसेंस 10,000 रुपए में लिया जा सकता है। यह शुल्क पिछले साल के बराबर रखा गया है।
सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि इस लाइसेंस के जरिए होटल संचालक और रेस्टोरेंट मालिक अपने ग्राहकों को न्यू ईयर पार्टी के दौरान शराब परोसने में कानूनी सुरक्षा प्राप्त करेंगे और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी।
बड़े कॉमर्शियल आयोजनों के लिए लाइसेंस
कॉमर्शियल आयोजनों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। जिन आयोजनों में एंट्री फीस या टिकट सिस्टम के जरिए प्रवेश मिलता है, वहां FL-5 लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
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500 लोगों की अनुमानित भीड़ के लिए लाइसेंस शुल्क 25,000 रुपए होगा।
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यदि आयोजनों में 5,000 या उससे ज्यादा लोगों की उपस्थिति हो, तो लाइसेंस शुल्क बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएगा।
शहर में इस बार लगभग 350 से ज्यादा होटल और ढाबा संचालक एक दिन का लाइसेंस लेने की योजना बना रहे हैं, जिससे न्यू ईयर पार्टी सुरक्षित और कानूनी तरीके से आयोजित की जा सके।
ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया
आबकारी विभाग ने लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है, ताकि लोग कार्यालयों के चक्कर न काटें। टेम्प्रेरी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को विभाग की वेबसाइट https://eaabkari.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया इस प्रकार है:
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वेबसाइट पर जाकर ‘New License’ पर क्लिक करें।
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मोबाइल नंबर दर्ज करने पर OTP आएगा।
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आवेदक आवश्यक विवरण भरें और लाइसेंस फीस ऑनलाइन जमा करें।
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‘eaabkari Connect App’ के माध्यम से भी लाइसेंस तुरंत जनरेट किया जा सकता है।
इस डिजिटल प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि लाइसेंस जल्दी और बिना किसी बाधा के मिल सके।
शराब रखने और सेवन के नियम
आबकारी कंट्रोलर आर.जी. भदौरिया ने कहा कि लाइसेंस आवेदन करते समय शराब की मांग का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसके आधार पर ही शराब रखने और सेवन की अनुमति दी जाएगी।
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शराब केवल लाइसेंस वाले परिसर में ही सेवन किया जा सकता है।
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किसी भी पार्टी में शराब का वितरण और बिक्री केवल लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही होना चाहिए।
इस नियम का पालन न करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
उद्देश्य और लाभ
भोपाल में आबकारी विभाग ने यह कदम कई उद्देश्यों से उठाया है:
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अवैध शराब की बिक्री और सेवन पर रोक।
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राजस्व बढ़ाना और कानूनी लाइसेंस प्रणाली को बढ़ावा देना।
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न्यू ईयर पार्टी को सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में आयोजित करना।
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होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना।
निष्कर्ष
भोपाल में नए साल 2026 के जश्न के लिए आबकारी विभाग की यह नई गाइडलाइन नागरिकों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और पारदर्शी साबित होगी। अब चाहे आप अपने घर पर पार्टी कर रहे हों या बड़े कॉमर्शियल आयोजन में शामिल हों, सभी के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली उपलब्ध है।
500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की लाइसेंस फीस विभिन्न प्रकार के आयोजनों और भीड़ के हिसाब से तय की गई है। यह सुनिश्चित करता है कि शराब सेवन कानूनी तरीके से हो और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
इस व्यवस्था के माध्यम से भोपाल में न्यू ईयर पार्टी 2026 सुरक्षित, नियंत्रित और यादगार बनाने की तैयारी पूरी की जा रही है।
