दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी मंजूरी दी है कि पिता और बेटा एक साथ रह सकते हैं। जेल मैनुअल के अनुसार, दोनों को कैदी नंबर 425 और 426 दिए गए हैं और जेल यूनिफॉर्म भी प्रदान की गई है। जेल प्रशासन ने बताया कि यह नंबर कैदियों के रजिस्टर क्रम के अनुसार हैं।
जेल में रहेंगे आजम खां और बेटे के साथ कई अन्य कैदी

आजम खां और उनके बेटे को जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं मिलेंगी। यदि उन्हें किसी दूसरी जेल में स्थानांतरित करना पड़े तो इसके लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। रामपुर जेल में पिता-पुत्र को कई अन्य कैदियों के साथ रखा जाएगा और जेल प्रशासन का कहना है कि उनका रहन-सहन जेल नियमों के अनुसार ही होगा।
आजम खां का राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य

सपा नेता आजम खां ने 10 बार शहर के विधायक, चार बार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और एक-एक बार लोकसभा व राज्यसभा सदस्य के रूप में काम किया है। उन्हें यूपी का मिनी उपमुख्यमंत्री भी कहा गया। लेकिन सरकार से बाहर होने के बाद उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से उन्हें सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। वर्तमान में वे दो पैन कार्ड मामलों में जेल में हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ हैं।

