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LPG Connection Rules 2026: क्या एक ही पते पर मकान मालिक और किराएदार ले सकते हैं अलग-अलग गैस कनेक्शन?

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Published On: 28 October 2026
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LPG Connection Rules 2026: क्या एक ही पते पर मकान मालिक और किराएदार ले सकते हैं अलग-अलग गैस कनेक्शन?

LPG Gas Connection Rules: एक ही मकान में रहने वाले मकान मालिक और किराएदार के नाम पर दो LPG कनेक्शन हो सकते हैं या नहीं—इसका जवाब सिर्फ पते से तय नहीं होता। यह देखना जरूरी है कि दोनों अलग परिवार हैं या नहीं, उनकी रसोई अलग है या नहीं और उनके घरेलू LPG कनेक्शन की स्थिति क्या है। नियमों के मुताबिक, एक ही परिवार और साझा रसोई के लिए एक से अधिक घरेलू कनेक्शन की अनुमति नहीं है। लेकिन अलग परिवार और अलग रसोई होने पर उसी पते पर अलग कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है। अंतिम निर्णय दस्तावेजों और वितरक की जाँच पर निर्भर करेगा।

किराए के घर में रहने वालों या अपने घर का एक हिस्सा किराए पर देने वालों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या मकान मालिक और किराएदार अलग-अलग गैस कनेक्शन रख सकते हैं। इसका सीधा जवाब है—कुछ शर्तों के साथ हाँ। तेल कंपनियां परिवार, साझा रसोई और कनेक्शन के उपयोग जैसी बातों को देखती हैं। इसलिए केवल एक ही मकान या पते पर रहने से आवेदन अपने आप मंजूर या नामंजूर नहीं होता।

एक परिवार और साझा रसोई के लिए एक कनेक्शन

घरेलू LPG कनेक्शन के नियमों में “परिवार” का संबंध साथ रहने वाले सदस्यों और उनकी साझा रसोई से है। इंडियनऑयल के नागरिक चार्टर में घरेलू परिवार की परिभाषा पति-पत्नी, अविवाहित बच्चों और आश्रित माता-पिता के रूप में दी गई है, जो एक आवासीय इकाई में साझा रसोई के साथ रहते हैं। एक ही परिवार या साझा रसोई के लिए एक से ज्यादा घरेलू LPG कनेक्शन रखना नियमों के अनुरूप नहीं है।

इसका मतलब है कि एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर कनेक्शन लेना, जबकि सभी एक ही रसोई में खाना बनाते हों, सही तरीका नहीं है। तेल कंपनियां आवेदन के दौरान जानकारी और दस्तावेजों की जाँच कर सकती हैं। कनेक्शन लेते समय दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर कंपनी आपूर्ति रोकने या कनेक्शन समाप्त करने की कार्रवाई कर सकती है

मकान मालिक और किराएदार को कब मिल सकता है अलग कनेक्शन?

अगर मकान मालिक और किराएदार अलग-अलग परिवार हैं, दोनों की रसोई अलग है और वे अपना खाना अलग बनाते हैं, तो किराएदार अपने नाम से घरेलू LPG कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। इंडियनऑयल की FAQ के अनुसार, जिस घर में पहले से PSU तेल कंपनी का LPG कनेक्शन नहीं है और अलग खाना बनाने की जगह है, वहां घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

एक ही पते पर अलग-अलग परिवारों या रसोइयों के लिए कनेक्शन की जाँच में वितरक की भूमिका भी अहम हो सकती है। तेल कंपनियों के ट्रांसफर और नियमितीकरण फॉर्म में आवेदक से यह घोषणा मांगी जाती है कि उसका परिवार उसी पते पर मौजूद दूसरे परिवारों या रसोइयों से स्वतंत्र है। फॉर्म में वितरक के प्रतिनिधि द्वारा अलग रसोई और स्वतंत्र परिवार की भौतिक जाँच का उल्लेख भी है।

किराएदार को कौन से दस्तावेज देने पड़ सकते हैं?

नए कनेक्शन के लिए आम तौर पर KYC, पहचान और पते का प्रमाण देना होता है। पते के प्रमाण के लिए बिजली बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, मकान के कागजात, फ्लैट आवंटन या कब्जे से जुड़े दस्तावेज जैसे विकल्प इंडियनऑयल की FAQ में दिए गए हैं। किराएदार को आवेदन करते समय अपनी वास्तविक निवास स्थिति बतानी चाहिए और वितरक से पूछना चाहिए कि उसके क्षेत्र में किराए के पते के लिए कौन-सा प्रमाण स्वीकार किया जा रहा है।

सिर्फ अलग-अलग नामों पर आवेदन करना पर्याप्त नहीं हो सकता। कंपनी यह भी देख सकती है कि दोनों परिवार वास्तव में अलग हैं, रसोई अलग है और आवेदन में दी गई जानकारी सही है। इसलिए आवेदन से पहले वितरक को मकान मालिक और किराएदार की स्थिति तथा रसोई की व्यवस्था साफ-साफ बताना बेहतर है।

LPG और PNG साथ रखने का नियम

अगर घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन है, तो LPG के नियम अलग हो सकते हैं। इंडियनऑयल के नागरिक चार्टर में कहा गया है कि PNG लेने के बाद ग्राहक को घरेलू LPG कनेक्शन 60 दिनों के भीतर सरेंडर करना होता है। सरकारी घोषणा-पत्र में भी PNG कनेक्शन वाले परिवारों को सब्सिडी वाले LPG कनेक्शन के लिए अपात्र बताया गया है।

इसलिए यदि मकान मालिक के घर में PNG है और किराएदार अलग परिवार के रूप में उसी मकान में रहता है, तो किराएदार को अपने नाम से LPG कनेक्शन लेने से पहले वितरक को पूरी स्थिति बतानी चाहिए। PNG से जुड़ी पात्रता और सब्सिडी के नियमों के अनुसार कंपनी आवेदन की जाँच कर सकती है।

उज्ज्वला योजना के लिए क्या नियम हैं?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत कनेक्शन पाने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसी परिवार में किसी अन्य तेल विपणन कंपनी का LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। योजना के लिए पात्रता की अन्य शर्तें भी लागू होती हैं। इसलिए एक ही पते पर रहने वाले किराएदार का आवेदन तभी पात्र माना जाएगा, जब वह योजना की पारिवारिक और अन्य शर्तें पूरी करता हो। केवल अलग रसोई होना PMUY कनेक्शन की पात्रता अपने आप सुनिश्चित नहीं करता

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

एक ही पते पर अलग LPG कनेक्शन लेने की योजना है, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि दोनों परिवारों की रसोई और घरेलू व्यवस्था अलग है। आवेदन में सही पता और परिवार से जुड़ी जानकारी दें, जरूरी पहचान और निवास दस्तावेज तैयार रखें और अपने क्षेत्र के LPG वितरक से आवश्यक कागजात की पुष्टि करें। अगर घर में पहले से LPG या PNG कनेक्शन है, तो उसे छिपाने के बजाय उसकी जानकारी दें।

 

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