Twisha Sharma मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक ,
नवनीधि शर्मा की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई; भोपाल से दिल्ली केस स्थानांतरित करने की मांग, प्रतिवादियों को जवाब के लिए मिला समय
नई दिल्ली/भोपाल। Twisha Sharma मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश दिवंगत त्विषा शर्मा के पिता और शिकायतकर्ता नवनीधि शर्मा की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इस फैसले के बाद भोपाल की सत्र अदालत में चल रहा मुकदमा फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकेगा।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई
मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ में हुई। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से रखी गई दलीलें सुनीं और इसके बाद भोपाल की सत्र अदालत में लंबित मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
कोर्ट ने इस दौरान प्रतिवादियों को भी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यानी अब सभी पक्षों का जवाब आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे का फैसला करेगा कि मुकदमा भोपाल में ही चलेगा या किसी और जगह स्थानांतरित होगा।
भोपाल से दिल्ली केस ट्रांसफर की मांग
दायर की गई ट्रांसफर याचिका में मांग की गई है कि मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सत्र न्यायालय से हटाकर दिल्ली की किसी सक्षम अदालत में कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायसंगत सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुकदमे का स्थान बदला जाना चाहिए।
पिता नवनीधि शर्मा की ओर से दायर इस याचिका को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की चर्चा थी। अब कोर्ट के अंतरिम आदेश से मामले में नया मोड़ आ गया है।
अब आगे क्या
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबकी नजरें प्रतिवादियों के जवाब पर टिकी हैं। जवाब दाखिल होने के बाद कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। तब तक भोपाल की सत्र अदालत में ट्रायल की प्रक्रिया रुकी रहेगी। मामले की अगली तारीख और अंतिम निर्णय को लेकर स्थिति आने वाली सुनवाई में स्पष्ट होगी।
