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दिल्ली ट्रैफिक चालान: 25 अक्टूबर को लोक अदालत, 19 अक्टूबर से डाउनलोड होगी स्लिप; निपटारा अपने आप नहीं होगा

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Published On: 15 October 2026
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दिल्ली ट्रैफिक चालान: 25 अक्टूबर को लोक अदालत, 19 अक्टूबर से डाउनलोड होगी स्लिप; निपटारा अपने आप नहीं होगा

नई दिल्ली दिल्ली में नेशनल लोक अदालत अब 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी। इसमें पात्र ट्रैफिक चालानों के निपटारे का मौका मिलेगा। हालांकि, चालान अपने आप माफ नहीं होंगे। अदालत में केवल कानूनन समझौता योग्य (compoundable) चालान ही लिए जाएंगे और जुर्माने में छूट या निपटारे का फैसला मामले के अनुसार होगा।

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) की अधिसूचना के मुताबिक, 30 जून 2026 तक लंबित पात्र चालान लोक अदालत में पेश किए जा सकते हैं। चालान की स्लिप 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर डाउनलोड होगी। टोकन और चालान स्लिप की संख्या सीमित है—रोज अधिकतम 50 हजार चालान और कुल 2 लाख चालानों की सीमा तय की गई है। 1. 

लोक अदालत की तारीख बदली गई

नेशनल लोक अदालत पहले 10 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। दिल्ली हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों में उस दिन कोर्ट बैठने की अधिसूचना जारी होने के बाद DSLSA ने लोक अदालत की तारीख बदलकर 25 अक्टूबर कर दी। यह आयोजन दिल्ली के सात जिला अदालत परिसरों—तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू—में होगा। हाई कोर्ट, ऋण वसूली अधिकरण और उपभोक्ता आयोगों में भी लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

किन चालानों पर हो सकता है विचार?

लोक अदालत में हर प्रकार का चालान नहीं लिया जाएगा। DSLSA की अधिसूचना में कहा गया है कि 30 जून 2026 तक लंबित समझौता योग्य चालान ही लिए जाएंगे। ऐसे अपराध, जिनका कानून के तहत समझौता नहीं हो सकता, लोक अदालत में निपटाए नहीं जा सकते। इसलिए वाहन मालिक पहले पोर्टल पर अपने चालान की पात्रता जांचें।

लोक अदालत में चालान की राशि कम हो सकती है या तय प्रक्रिया के अनुसार उसका निपटारा हो सकता है, लेकिन पूरी रकम माफ होने की गारंटी नहीं है। फैसला संबंधित मामले और अदालत के समक्ष रखे गए तथ्यों पर निर्भर करेगा। इसलिए केवल “चालान माफ होंगे” मानकर अदालत पहुंचने के बजाय इसे समझौते और निपटारे का अवसर समझें।

ऑनलाइन स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

वाहन मालिक 19 अक्टूबर सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर जाकर स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर वाहन नंबर और कैप्चा दर्ज करने के बाद वाहन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जा सकता है। सत्यापन के बाद पात्र चालान या नोटिस की जानकारी देखी जा सकेगी। चालान चुनने के बाद उपलब्ध कोर्ट परिसर और समय स्लॉट में से विकल्प चुनकर आवेदन सबमिट करना होगा। सफल प्रक्रिया के बाद स्लिप को डाउनलोड या प्रिंट कर लें। यदि वाहन के साथ मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो पोर्टल के निर्देशों के अनुसार पहले वाहन मालिक की जानकारी अपडेट करनी पड़ सकती है। गलत वाहन नंबर या पुराने मोबाइल नंबर के कारण OTP और आवेदन प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन विवरण पहले जांच लें।

अदालत जाते समय क्या रखें?

लोक अदालत वाले दिन डाउनलोड की गई चालान स्लिप या टोकन साथ रखें। इसके अलावा चालान या नोटिस की प्रति, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र साथ रखना उपयोगी रहेगा। वाहन मालिक को स्लिप पर दिए गए कोर्ट परिसर और समय के अनुसार ही पहुंचना चाहिए। टोकन या स्लिप न मिलने पर चालान का निपटारा सुनिश्चित नहीं होगा।

चूंकि स्लिप डाउनलोड की कुल सीमा निर्धारित है, पात्र वाहन मालिक 19 अक्टूबर को पोर्टल खुलने के बाद जल्दी जांच कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले चालान की तारीख और पात्रता जरूर देखें। अंतिम जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक पोर्टल और DSLSA की अधिसूचना पर भरोसा करें।

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