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आधार में नाम सुधारने और बदलने की प्रक्रिया: जानें जरूरी दस्तावेज और UIDAI के निर्देश

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Published On: 6 October 2026

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आधार में नाम सुधारने और बदलने की प्रक्रिया: जानें जरूरी दस्तावेज और UIDAI के निर्देश

नई दिल्ली। आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत होने, शादी के बाद सरनेम बदलने या पूरी तरह नया नाम अपनाने के लिए आवेदन करने वालों को अपने बदलाव के अनुसार दस्तावेज तैयार रखने होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की वेबसाइट पर नाम अपडेट करने से संबंधित नई मानक संचालन प्रक्रिया उपलब्ध है। आधिकारिक वेबसाइट पर इस SOP की अपलोड तारीख 18 सितंबर 2026 दर्ज है। अपलोड होने की तारीख को नियम लागू होने की तारीख मानने से पहले संबंधित आदेश देखना जरूरी है।

आधार में नाम सुधार और पूरा नाम बदलना अलग परिस्थितियां हैं। इसलिए सभी आवेदकों के लिए एक जैसी दस्तावेज सूची मान लेना सही नहीं होगा। आवेदन से पहले यह स्पष्ट करें कि आपको केवल अक्षरों की गलती सुधारनी है, सरनेम बदलना है या पहला अथवा पूरा नाम बदलना है।

नाम अपडेट कराने के लिए कहां जाएं?

UIDAI के आधिकारिक प्रश्नोत्तर के अनुसार, आधार में नाम का मामूली सुधार या नाम बदलवाने के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेज अपडेट की सुविधा को नाम बदलने की सुविधा समझना उचित नहीं है। नाम सुधार के लिए निर्धारित अपडेट प्रक्रिया का पालन करना होगा।

केंद्र पर आवेदन करते समय बदलाव का उद्देश्य स्पष्ट बताएं। उदाहरण के लिए, यदि नाम में केवल एक अक्षर गलत है तो उसी सुधार का अनुरोध करें। यदि दस्तावेजों में दर्ज नाम और आधार का नाम अलग है, तो संबंधित पहचान प्रमाण साथ रखें। आवेदन पूरा होने पर मिली पावती सुरक्षित रखना आगे की प्रक्रिया में उपयोगी रहेगा।

स्पेलिंग की गलती में पहचान प्रमाण महत्वपूर्ण

नाम अपडेट के लिए UIDAI की स्वीकार्य दस्तावेज सूची के अनुसार पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। आधिकारिक निर्देशों में नाम संबंधी पहचान प्रमाण में आवेदक का नाम और फोटो होने की आवश्यकता बताई गई है। दस्तावेज आवेदक का अपना होना चाहिए और उसमें दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जाता है।

इसलिए कोई दस्तावेज साथ ले जाने से पहले देखें कि वह नाम अपडेट के लिए स्वीकार्य श्रेणी में आता है या नहीं। केवल पता प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज को नाम सुधार के लिए पर्याप्त मानकर न चलें। पहचान प्रमाण और पता प्रमाण का उपयोग अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार होता है।

पहला या पूरा नाम बदलने पर क्या चाहिए?

UIDAI के अनुसार, पहला नाम या पूरा नाम बदलने के लिए राज्य अथवा केंद्र सरकार की राजपत्र अधिसूचना की प्रति और आधार में दर्ज पुराने नाम वाला पहचान प्रमाण देना चाहिए। आधिकारिक प्रश्नोत्तर में यह भी बताया गया है कि राजपत्र में पते का विवरण आधार के पते से मेल खाना चाहिए।

यह प्रक्रिया सामान्य स्पेलिंग सुधार से अलग है। नया नाम अपनाने वाले आवेदक को पुराने और नए नाम के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। राजपत्र अधिसूचना बनवाने और आधार में बदलाव के लिए आवेदन करने को एक ही प्रक्रिया न समझें; दोनों के दस्तावेज और चरण अलग हो सकते हैं।

शादी या तलाक के बाद नाम बदलने की स्थिति

शादी अथवा तलाक के बाद नाम या सरनेम बदलने के मामले में संबंधित प्रमाण महत्वपूर्ण होते हैं। UIDAI के आधिकारिक निर्देशों में नाम अपडेट की सीमा पार होने वाले मामलों की अपवाद प्रक्रिया के संदर्भ में विवाह प्रमाणपत्र, तलाक की डिक्री और गोद लेने के प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों का उल्लेख है।

हालांकि, किसी एक दस्तावेज को हर परिस्थिति में पर्याप्त मानना उचित नहीं होगा। आवेदन की श्रेणी, पहले किए गए अपडेट और प्रस्तुत प्रमाण के अनुसार आवश्यकताएं बदल सकती हैं। केंद्र जाने से पहले अपनी स्थिति के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की पुष्टि करें।

नाम अपडेट की सीमा पार हो जाए तो?

UIDAI के सामान्य निर्देशों के अनुसार, नाम दो बार अपडेट किया जा सकता है। सीमा पूरी होने के बाद अतिरिक्त बदलाव के लिए अपवाद प्रक्रिया उपलब्ध है। इसमें सहायक दस्तावेज और आवेदन की पावती के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध करना पड़ सकता है।

ऑपरेटर की गलती या क्षेत्रीय भाषा संबंधी सुधार के मामले को अपनी ओर से सामान्य नाम परिवर्तन मानने के बजाय केंद्र को उसकी वास्तविक प्रकृति बताएं। आवेदन किस श्रेणी में दर्ज हुआ है, यह समझना जरूरी है।

आवेदन जमा करने से पहले जांचें विवरण

नाम दर्ज होने के बाद उसकी हिंदी और अंग्रेजी स्पेलिंग ध्यान से देखें। पहला नाम, मध्य नाम और सरनेम सही क्रम में हैं या नहीं, इसकी भी जांच करें। छोटी गलती को तुरंत बताने से दोबारा आवेदन करने की परेशानी कम हो सकती है।

नई SOP की पूरी शर्तें और स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची UIDAI के आधिकारिक स्रोत से देखें। प्रक्रिया समझने या आवेदन संबंधी सहायता के लिए UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर संपर्क किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट पर यही सहायता नंबर उपलब्ध है।

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