Think Gas ने पाइपलाइन क्षति के बाद शहर में गैस आपूर्ति तेज़ी से बहाल की
कंपनी ने सुरक्षा हेतु ‘डायल बिफोर यू डिग’ के प्रति जागरूकता का आह्वान किया
भोपाल, सितम्बर 2026। भोपाल के अयोध्या बायपास स्थित अहिंसा विहार में Think Gas द्वारा बिछाई गई सिटी गैस पाइपलाइन उस समय क्षतिग्रस्त हो गई, जब एक इलेक्ट्रिक लाइन ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना के पाइलिंग का कार्य किया जा रहा था। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण गैस रिसाव हुआ और क्षेत्र के आवासीय उपभोक्ताओं की पीएनजी आपूर्ति बाधित हुई। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
आपातकालीन टीम ने तुरंत संभाली स्थिति
थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम तुरंत मौके पर पहुंची और किसी बड़ी घटना, दुर्घटना या स्थिति के बढ़ने की आशंका को रोकने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की। टीम ने प्रभावित हिस्से को अलग करते हुए तुरंत कार्रवाई की और कम समय में गैस आपूर्ति बहाल कर दी, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई और स्थानीय निवासियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम किया जा सका। कंपनी की त्वरित प्रतिक्रिया एवं प्रशिक्षित टीम की सतर्कता के कारण किसी बड़ी अनहोनी को समय रहते टाला जा सका।
सुरक्षा संकेतों के बावजूद नहीं दी गई पूर्व सूचना
थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरेलू उपयोग हेतु पाइप्ड प्राकृतिक गैस और परिवहन उपयोगकर्ताओं हेतु संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक सुदृढ़ पाइपलाइन अवसंरचना स्थापित की है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले रूट मार्कर, चेतावनी संकेत और आपातकालीन संपर्क बोर्ड मौजूद होने के बावजूद, खुदाई कार्य में लगे ठेकेदार ने कार्य शुरू करने से पहले थिंक गैस को सूचित नहीं किया और न ही घटना के बाद कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस लापरवाही के चलते ही यह पूरी घटना घटित हुई, जिसे समय रहते टाला जा सकता था।
नियमों की अनदेखी पर दर्ज कराई गई शिकायत
सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी तीसरे पक्ष को खुदाई कार्य करने से पहले नगर निगम प्राधिकरण या सिटी गैस वितरण कंपनी को ‘डायल बिफोर यू डिग’ संपर्क नंबर के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है। यह घटना कंपनी को पूर्व सूचना दिए बिना घटित हुई, जिसके चलते थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह आम जनता की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
कानूनी प्रावधानों के तहत हो सकती है सख्त कार्रवाई
वर्तमान कानूनी प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता की धारा 285 और 336 के अंतर्गत, इस प्रकार की अनधिकृत क्षति एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास और 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानूनी प्रावधान के माध्यम से कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
कंपनी ने की सुरक्षा नियमों के पालन की अपील
थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और व्यक्तियों से इस सुरक्षा आवश्यकता का पालन करने का आग्रह करती है। कंपनी ने बताया कि ‘डायल बिफोर यू डिग’ प्रक्रिया न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह आम जनता, कर्मचारियों एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। किसी भी खुदाई गतिविधि से पहले थिंक गैस से संपर्क करने हेतु टोल-फ्री नंबर 18001025107 है।
भविष्य में सतर्कता बरतने की जरूरत पर बल
इस घटना के बाद थिंक गैस ने सभी संबंधित एजेंसियों, ठेकेदारों एवं नगर निगम प्राधिकरणों से आग्रह किया है कि वे भूमिगत पाइपलाइनों के आसपास किसी भी प्रकार के निर्माण या खुदाई कार्य से पूर्व संबंधित कंपनियों से अनिवार्य रूप से संपर्क करें। कंपनी का मानना है कि जागरूकता एवं समय पर सूचना के आदान-प्रदान से इस प्रकार की दुर्घटनाओं को पूरी तरह टाला जा सकता है, जिससे न केवल जनसुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि गैस आपूर्ति में भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा।
