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Mandsaur: मादक पदार्थ तस्कर अफजल पर PIT-NDPS एक्ट, एक साल इंदौर सेंट्रल जेल में रहेगा निरुद्ध

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Published On: 16 September 2026
Mandsaur: मादक पदार्थ तस्कर अफजल पर PIT-NDPS एक्ट, एक साल इंदौर सेंट्रल जेल में रहेगा निरुद्ध

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Mandsaur: मादक पदार्थ तस्कर अफजल पर PIT-NDPS एक्ट, एक साल इंदौर सेंट्रल जेल में रहेगा निरुद्ध

Mandsaur पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े आरोपी अफजल पिता कासम अजमेरी, निवासी अरनिया निजामुद्दीन, थाना नई आबादी, के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ PIT-NDPS Act की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध रखने का आदेश जारी करवाया है। यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थों के कारोबार पर लगाम कसने की दिशा में पुलिस के व्यापक अभियान का हिस्सा है।

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चला अभियान

पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मादक पदार्थ माफियाओं के खिलाफ प्रदेशभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीना ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पुलिस मुख्यालय की मंशा साफ थी कि जिले में सक्रिय तस्करों और उनके नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जाए, ताकि आम जनता, खासकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी.एस. बघेल के नेतृत्व और नगर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र भास्कर के मार्गदर्शन में थाना नई आबादी प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह राठौर ने थाना क्षेत्र के आदतन अपराधियों और मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े लोगों की सूची तैयार करने का काम शुरू किया।

कैसे हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार आरोपी अफजल की मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी गतिविधियों की गहनता से जांच की गई और उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर PIT-NDPS Act के तहत कार्रवाई का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया। इस प्रस्ताव को थाना स्तर से पुलिस अधीक्षक मंदसौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक ने प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसे जिला दंडाधिकारी मंदसौर के माध्यम से आयुक्त उज्जैन संभाग के पास भेजा। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से निर्धारित चरणों के अनुसार पूरी की गई, ताकि कार्रवाई में कोई कानूनी अड़चन न आए।

प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद आयुक्त उज्जैन संभाग ने PIT-NDPS Act की धारा 3(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपी अफजल को एक वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध रखने का आदेश जारी किया। यह आदेश जारी होते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और आदेश के पालन में आरोपी को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल इंदौर में दाखिल कर दिया गया।

नशे के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

मंदसौर पुलिस के अनुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी से युवाओं पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभाव को देखते हुए तस्करों और आदतन अपराधियों के खिलाफ वैधानिक एवं निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाइयों से न केवल तस्करों पर लगाम लगेगी, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि प्रशासन नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी.एस. बघेल, नगर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र भास्कर के मार्गदर्शन तथा थाना नई आबादी प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह राठौर की टीम द्वारा संपन्न की गई। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में इसी तरह की सतर्कता और सख्ती आगे भी बनाए रखी जाएगी।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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