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Ratlam में तेज आवाज में DJ बजाना पड़ा भारी, 8 संचालकों पर FIR; दो वाहनों पर ₹30 हजार जुर्माना

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Published On: 26 August 2026
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Ratlam DJ संचालकों पर FIR की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जुलूस में निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में DJ बजाने पर 8 संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि दो वाहनों पर कुल ₹30 हजार का जुर्माना लगाया गया।

जुलूस में तेज आवाज में DJ बजाना पड़ा भारी, 8 संचालकों पर FIR; दो वाहनों पर 30 हजार का जुर्माना

दैनिक स्वराज वाणी | प्रियंका गुजराती

Ratlam। रतलाम DJ संचालकों पर FIR की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जुलूस के दौरान निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि में डीजे बजाने के मामले में रतलाम पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 8 डीजे संचालकों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। कार्रवाई स्टेशन रोड, मानक चौक और दीनदयाल नगर थाना क्षेत्रों में की गई। पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

Ratlam DJ संचालकों पर FIR: तीन थाना क्षेत्रों में कार्रवाई

जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में 2, मानक चौक थाना क्षेत्र में 5 तथा दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में 1 डीजे संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। इस तरह तीन थाना क्षेत्रों में कुल 8 डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पुलिस की यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण और कोलाहल पर नियंत्रण के लिए की गई। जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते समय निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है।

दो DJ वाहनों पर कुल 30 हजार रुपए का जुर्माना

डीजे संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के अलावा डीजे वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने दो वाहनों पर कुल 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

वाहन क्रमांक MP13 GA 6634 पर 20 हजार रुपए तथा वाहन क्रमांक MH03 CP 6095 पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस तरह दोनों वाहनों पर कुल 30 हजार रुपए की जुर्माना कार्रवाई की गई है।

तेज आवाज में DJ बजाने पर पुलिस सख्त

Ratlam DJ संचालकों पर FIR की कार्रवाई से पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

सार्वजनिक आयोजनों में तेज आवाज में बजने वाले डीजे से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होने के साथ ध्वनि प्रदूषण की स्थिति भी बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से समय-समय पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।

स्टेशन रोड में 2 और मानक चौक में 5 संचालकों पर केस

कार्रवाई में सबसे अधिक प्रकरण मानक चौक थाना क्षेत्र में दर्ज किए गए। यहां 5 डीजे संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में 2 संचालकों के खिलाफ FIR हुई है, जबकि दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में एक डीजे संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

तीनों थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के बाद डीजे संचालकों और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने वालों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है।

सार्वजनिक आयोजनों में नियमों का पालन करने की हिदायत

पुलिस ने सार्वजनिक आयोजनों, जुलूसों और अन्य कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित नियमों और ध्वनि सीमा के अनुरूप करने की हिदायत दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ऐसे आयोजनों के दौरान डीजे संचालकों के साथ आयोजन से जुड़े लोगों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर रहे। इससे न केवल कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है, बल्कि आसपास के नागरिकों को होने वाली परेशानी और ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

Ratlam पुलिस की कार्रवाई में 8 डीजे संचालकों के खिलाफ नामजद FIR और दो डीजे वाहनों पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाना नियमों को लेकर सख्ती का संकेत है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि सार्वजनिक आयोजनों में नियमों और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन जरूरी है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जुलूस, धार्मिक आयोजन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते समय निर्धारित नियमों का ध्यान रखें। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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