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No PUC No Fuel Rule: 1 अक्टूबर से बिना वैध PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें नई व्यवस्था कैसे करेगी काम

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Published On: 31 July 2026
No PUC No Fuel Rule,
— 1 अक्टूबर से बदलेगा नियम! बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल। हरियाणा NCR में लागू होगी ‘No PUC No Fuel’ व्यवस्था, जानें कैसे काम करेंगे ANPR कैमरे।

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No PUC No Fuel Rule: 1 अक्टूबर से बिना वैध PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें नई व्यवस्था कैसे करेगी काम

No PUC No Fuel Rule: देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के जिलों में एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC (Pollution Under Control Certificate) वैध नहीं है, तो आपको पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिल पाएगा।

सरकार 1 अक्टूबर से No PUC No Fuel नीति लागू करने जा रही है। इस नियम के तहत हरियाणा के NCR क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन दिया जाएगा, जिनका PUC सर्टिफिकेट अपडेट और वैध होगा।

इस कदम का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि वाहन मालिकों को समय पर प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जागरूक करना है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान आसान होगी और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

1 अक्टूबर से NCR के पेट्रोल पंपों पर लागू होगा नियम

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर से NCR जिलों में मौजूद सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

यह नियम केवल निजी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल, डीजल, CNG और सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा। यानी कार, बाइक, ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए भी वैध PUC जरूरी होगा।

प्रशासन का कहना है कि कई वाहन चालक समय पर PUC रिन्यू नहीं करवाते हैं। कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कई लोग जानबूझकर बिना प्रमाणपत्र के वाहन चलाते हैं। अब ईंधन की व्यवस्था को PUC से जोड़ने के बाद वाहन मालिकों को इसे गंभीरता से लेना होगा।

हाईटेक ANPR कैमरों से होगी वाहनों की जांच

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार तकनीक का इस्तेमाल करेगी। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से वाहन की नंबर प्लेट स्कैन की जाएगी और कुछ ही सेकंड में PUC की जानकारी जांच ली जाएगी।

हरियाणा NCR के करीब 2,780 ईंधन स्टेशनों पर ANPR कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 30 सितंबर तक सभी पेट्रोल पंपों को इस तकनीक से जोड़ दिया जाए।

पहले चरण में फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जैसे जिलों के पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद बाकी ईंधन केंद्रों को भी इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

ऐसे काम करेगा No PUC No Fuel सिस्टम

नई व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम रखा जाएगा।

जब कोई वाहन पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा तो ANPR कैमरा अपने आप उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करेगा। इसके बाद सिस्टम वाहन की जानकारी को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय वाहन डेटाबेस से मिलाएगा, जहां वाहन का PUC रिकॉर्ड दर्ज होता है।

यदि वाहन का PUC प्रमाणपत्र वैध होगा तो ईंधन भरने की अनुमति मिल जाएगी। वहीं अगर प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी होगी तो सिस्टम ईंधन की सप्लाई रोक देगा।

इस प्रक्रिया में कुछ ही सेकंड लगेंगे और पेट्रोल पंप कर्मचारी नियमों को नजरअंदाज कर वाहन में ईंधन नहीं भर सकेंगे।

बिना PUC वाहन चलाने पर पहले से है जुर्माने का प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध PUC के वाहन चलाना पहले से ही नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में वाहन चालक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नए नियम के लागू होने के बाद वाहन मालिकों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ जहां बिना PUC वाहन चलाने पर जुर्माना लगेगा, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप पर ईंधन भी नहीं मिलेगा।

इसलिए वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र अपडेट करवा लें।

दिल्ली में पहले से लागू है व्यवस्था

No PUC No Fuel नीति दिल्ली में पहले से लागू की जा चुकी है। अब हरियाणा सरकार इसे अपने NCR क्षेत्रों में लागू करने जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी अपने NCR क्षेत्रों में इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।

सरकार का उद्देश्य सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। हर साल ठंड के मौसम में दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

वाहन मालिकों के लिए जरूरी सलाह

यदि आप हरियाणा या NCR क्षेत्र में वाहन चलाते हैं तो अपने वाहन का PUC प्रमाणपत्र जरूर जांच लें। अगर इसकी वैधता खत्म हो चुकी है तो तुरंत नजदीकी प्रदूषण जांच केंद्र जाकर इसे रिन्यू कराएं।

समय पर PUC अपडेट करवाने से न केवल कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है, बल्कि वाहन से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने में भी योगदान दिया जा सकता है।

नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहन चालकों को दंडित करना नहीं बल्कि उन्हें जिम्मेदार बनाना है, ताकि NCR क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके और लोगों को बेहतर हवा मिल सके।

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