ट्रेन और स्टेशन परिसर में धूम्रपान पर रेलवे सख्त, 62 यात्रियों से वसूला ₹1.24 लाख जुर्माना
जालोर (मुकेश सोलंकी)। ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में बीड़ी-सिगरेट पीने वाले यात्रियों के खिलाफ उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष टिकट जांच अभियान के दौरान धूम्रपान करते पकड़े गए यात्रियों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जा रहा है।
जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देश पर रेलवे परिसर और चलती ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। संशोधित जन विश्वास अधिनियम के तहत अब धूम्रपान करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर ₹2000 कर दी गई है, जो पहले केवल ₹200 थी।
जुलाई में 62 यात्रियों पर कार्रवाई
रेलवे द्वारा जुलाई माह में चलाए गए अभियान के तहत कुल 62 यात्रियों को ट्रेन और स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया। इन यात्रियों से कुल ₹1.24 लाख का जुर्माना वसूला गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।
यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता
रेलवे प्रशासन का कहना है कि चलती ट्रेन में बीड़ी या सिगरेट पीना गंभीर हादसों का कारण बन सकता है। इससे आग लगने की आशंका बढ़ जाती है और धुएं के कारण अन्य यात्रियों को भी परेशानी होती है। खासकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित यात्रियों को इसका अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।
धूम्रपान मुक्त रेल यात्रा की अपील
रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित, स्वच्छ एवं अनुशासित रेल यात्रा में सहयोग दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसर को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए जांच और कार्रवाई का अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।
