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PM Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए जरूरी खबर फसल नुकसान का मुआवजा चाहिए तो 31 जुलाई तक कराएं बीमा, जानें 72 घंटे वाला नियम

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Published On: 28 July 2026
PM
— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुला

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PM Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए जरूरी खबर फसल नुकसान का मुआवजा चाहिए तो 31 जुलाई तक कराएं बीमा, जानें 72 घंटे वाला नियम

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत खरीफ मौसम 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। किसान अब 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फसलों का पंजीयन कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल खराब होने की स्थिति में उन्हें बीमा सुरक्षा और मुआवजे का लाभ मिल सके।

कृषि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी किसान की फसल को नुकसान होता है तो उसे इसकी जानकारी 72 घंटे के भीतर देनी होगी। निर्धारित समय सीमा में सूचना नहीं देने पर बीमा दावा प्रभावित हो सकता है और मुआवजा मिलने में परेशानी आ सकती है।

31 जुलाई तक करा सकते हैं फसल बीमा

PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। किसानों के पास अब सीमित समय बचा है, इसलिए विभाग ने सभी पात्र किसानों से जल्द से जल्द आवेदन करने की अपील की है।

फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, जलभराव, कीट प्रकोप और अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना किसानों के लिए सहारा बनती है।

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समय पर बीमा कराने से किसान किसी भी आपदा की स्थिति में आर्थिक नुकसान को कम कर सकते हैं और खेती से जुड़ी अनिश्चितताओं से राहत पा सकते हैं।

फसल खराब होने पर 72 घंटे में देनी होगी सूचना

फसल बीमा योजना में सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है नुकसान की सूचना देने की समय सीमा। कृषि विभाग के अनुसार यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से खराब होती है तो उसे 72 घंटे के अंदर इसकी जानकारी देनी होगी।

किसान नुकसान की सूचना केंद्र सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, राजस्व विभाग, बैंक या संबंधित बीमा कंपनी को भी नुकसान की जानकारी दे सकते हैं।

समय पर सूचना देने से बीमा कंपनी नुकसान का आकलन कर प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। यदि किसान निर्धारित समय सीमा में जानकारी नहीं देते हैं तो उनका बीमा दावा प्रभावित हो सकता है।

इन खरीफ फसलों का कराया जा सकता है बीमा

खरीफ मौसम 2026 के लिए कई प्रमुख फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। किसान अपनी इन फसलों का बीमा करा सकते हैं—

  • धान (सिंचित और असिंचित)
  • मक्का
  • सोयाबीन
  • अरहर
  • मूंगफली
  • मूंग
  • उड़द
  • कोदो
  • कुटकी
  • रागी सहित अन्य मोटे अनाज

राज्य सरकार ने योजना के तहत कई प्रकार के नुकसान को भी बीमा सुरक्षा के दायरे में शामिल किया है। इसमें बाधित बोनी, रोपण में असफलता, स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान शामिल हैं।

किसानों को मिलेगा इन परिस्थितियों में लाभ

PM फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कई जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। यदि प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होती है तो किसान बीमा क्लेम कर सकते हैं।

योजना में शामिल प्रमुख परिस्थितियां इस प्रकार हैं—

  • सूखे के कारण फसल नुकसान
  • अत्यधिक बारिश या बाढ़ से नुकसान
  • ओलावृष्टि से फसल खराब होना
  • जलभराव से फसल को नुकसान
  • कीट और रोगों के कारण उत्पादन में कमी
  • फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान

इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संकट से बचाना और उन्हें खेती जारी रखने के लिए सहायता उपलब्ध कराना है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा

किसानों की सुविधा के लिए फसल बीमा आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है।

ऋणी किसान यानी जिन्होंने कृषि ऋण लिया है, वे संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।

वहीं गैर-ऋणी किसान बैंक, वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केंद्र (CSC), बीमा मध्यस्थों या केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसान आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण और फसल की जानकारी सही-सही दर्ज कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

किसानों से समय पर पंजीयन की अपील

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी फसलों का बीमा कराएं। विभाग का कहना है कि समय पर बीमा कराने से किसान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान के लिए तैयार रहेंगे।

किसानों को सलाह दी गई है कि वे बीमा कराने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और फसल नुकसान की स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग या हेल्पलाइन पर सूचना दें।

खेती को सुरक्षित बनाने में मददगार योजना

खेती मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। कई बार अचानक आने वाली आपदाओं के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है।

31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा कराने का मौका किसानों के पास है। यदि किसान समय पर पंजीयन करा लेते हैं और नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के नियम का पालन करते हैं, तो वे योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

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