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MP Compassionate Appointment New Rules 2026: मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव, कर्मचारियों और आश्रितों को मिलेगा लाभ

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Published On: 16 June 2026
MP Compassionate Appointment New Rules 2026: मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव, कर्मचारियों और आश्रितों को मिलेगा लाभ

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MP Compassionate Appointment New Rules 2026: मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव,

MP Compassionate Appointment New Rules 2026: मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और महत्वपूर्ण बदलाव की खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के नियमों में व्यापक संशोधन करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से इन नए नियमों का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे वित्त विभाग से भी सहमति मिल चुकी है। अब यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला

सरकार की ओर से किए जा रहे इन बदलावों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिनमें देरी, पात्रता और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे प्रमुख थे।

नए नियमों के लागू होने के बाद प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और संवेदनशील बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी योग्य आश्रित को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

कंप्यूटर दक्षता परीक्षा की अनिवार्यता खत्म होने की संभावना

नए प्रस्तावित नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह माना जा रहा है कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (Computer Proficiency Certificate) की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है।

अभी तक कई मामलों में यह परीक्षा उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त बाधा बन जाती थी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होती थी। सरकार का मानना है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य तत्काल आर्थिक सहायता देना है, इसलिए प्रक्रिया को सरल बनाना जरूरी है।

नौकरी से हटाने पर सख्त नियम

नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को बिना किसी ठोस और वैध कारण के नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा।

सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि आश्रित परिवारों को सुरक्षा मिल सके और उन्हें अनावश्यक प्रशासनिक दबाव का सामना न करना पड़े।

आश्रित परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अनिवार्य

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव में यह भी शामिल किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले बेटे, बेटी या अन्य आश्रित को अपने परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभानी होगी।

यदि कोई कर्मचारी इस जिम्मेदारी से पीछे हटता है या परिवार से अलग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में शिकायत मिलने पर उसकी नौकरी रद्द की जा सकती है। सरकार का मानना है कि अनुकंपा नियुक्ति केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि परिवार के सामाजिक दायित्व से भी जुड़ी हुई व्यवस्था है।

लापता कर्मचारी से जुड़ा नया प्रावधान

नए नियमों में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके तहत यदि कोई मूल सरकारी कर्मचारी या अधिकारी लापता हो जाता है और सात वर्षों तक उसका कोई पता नहीं चलता है, तो उसे सेवा से मुक्त माना जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान किया जा सके और संबंधित पदों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

हालांकि, यदि ऐसा कोई लापता कर्मचारी सात वर्षों के बाद जीवित अवस्था में वापस मिल जाता है, तो उसे नियमों के अनुसार पुनः सरकारी सेवा में बहाल किया जा सकता है। इस स्थिति में उसकी पूर्व पद स्थिति और सेवा शर्तों की समीक्षा की जाएगी।

इसके साथ ही, यदि उसके स्थान पर किसी आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, तो ऐसी नियुक्ति को नियमों के तहत रद्द कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि दोनों परिस्थितियों में प्रशासनिक संतुलन बना रहे और किसी भी प्रकार की दोहरी स्थिति उत्पन्न न हो। सरकार का मानना है कि यह प्रावधान प्रणाली को अधिक स्पष्ट, निष्पक्ष और व्यावहारिक बनाएगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा लागू

यह पूरा प्रस्ताव फिलहाल अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही इसे मध्यप्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विभागीय स्तर पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ताकि नियमों को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इन नए प्रावधानों को पूरे प्रदेश में प्रभावी कर दिया जाएगा और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

सरकार का कहना है कि इन संशोधित नियमों का मुख्य उद्देश्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाना है। इससे न केवल पात्र आश्रितों को समय पर लाभ मिलेगा, बल्कि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना भी कम होगी। साथ ही, यह व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से भी अधिक संतुलित होगी, जिससे परिवारों को बेहतर सुरक्षा और सहायता मिल सकेगी।

सरकार का यह भी दावा है कि नए नियम लागू होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति व्यवस्था अधिक सरल और भरोसेमंद बन जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को न्यायसंगत अवसर मिलेगा और पूरी प्रणाली में विश्वास और मजबूती आएगी।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नियमों में प्रस्तावित बदलाव सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जहां एक ओर प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है।

आने वाले समय में इन नियमों के लागू होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति प्रणाली में बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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