MPPSC Recruitment New Rules : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर सीधी भर्ती को लेकर नए आदेश जारी कर दिए है। जी हां ! अगर आप भी MPPSC के कैंडिडेट है तो आपका यह खबर जानना बेहद जरुरी है। पहले अगर कैंडिडेट सीधी भर्ती के दौरान रेगेस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट सिमित अवधि पर जमा नहीं कर पाते थे ,तो उनका नाम लिस्ट में काट दिया जाता था लेकिन नए नियमो के चलते अभ्यर्थी को एक और मौका मिलेगा।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सीधी भर्ती वाले कैंडिडेट के लिए बड़ी खबर सामने आई है जहा आयोग ने नियमो में कुछ परिवर्तन किए है अब सिलेक्शन प्रोसेस इन नए नियमो के हिसाब से ही होगी।
सीधी भर्ती यानी इंटरव्यू के जरिये सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है क्योकि इस बदलाव से पहले समय पर दस्तावेज न जमा करने वालो का नाम लिस्ट से हटा दिया जाता था।
क्या है ये नए नियम ?
नए नियमो के तहत अगर कोई कैंडिडेट समय के 3 दिन बाद दस्तावेज जमा करता है , तो उसे लगभग 3 हजार की पेनल्टी देनी होगी वही अगर कोई उम्मीदवार 10 दिनों के बाद देता है तो उससे 25 हजार तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। बता दे की इस नियम के पहले यदि को कैंडिडेट समय पर अपने दस्तावेज जमा नहीं कर पता था तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता था , और कोई दूसरा मौका भी नहीं दिया जाता तह। लेकिन नए नियमो के तहत अब यदि कोई उम्मीदवार समय अवधि में दस्तावेज नहीं जमा कर पता है तो उसे एक मौका और दिया जायेगा।
पेनाल्टी के साथ जमा कर सकेंगे दस्तावेज :
यदि कोई उम्मीदवार 3 के बाद डाक्यूमेंट्स जमा करता है तो उसे 3 हजार तक की पेनल्टी भरना पद सकती वही अगर कोई 10 दिन के बाद करता है तो 25 हजार तक देना होगा।
