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MP Health Department Transfer Policy 2026: स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर सख्ती, अब तीन साल की सेवा के बाद ही मिलेगा ट्रांसफर

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Published On: 7 June 2026
MP
— मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में तबादलों के नए नियम लागू, अब तीन साल की सेवा पूरी होने पर ही मिलेगा ट्रांसफर।

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MP Health Department Transfer Policy 2026: स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर सख्ती, अब तीन साल की सेवा के बाद ही मिलेगा ट्रांसफर

नई SOP लागू, 8 से 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन; ई-एचआरएमआईएस पोर्टल के जरिए होगी पूरी प्रक्रिया

MP के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। लंबे समय से ट्रांसफर प्रक्रिया में मनमानी और प्रभाव के आरोपों के बीच विभाग ने अब नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। इसके तहत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला तभी किया जाएगा, जब वह वर्तमान पदस्थापना स्थल पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो।

नई व्यवस्था का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और नियमबद्ध बनाना है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब मनमर्जी से तबादले नहीं होंगे और सभी आवेदन निर्धारित नियमों के अनुसार ही स्वीकार किए जाएंगे।

तीन साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य

नई SOP के अनुसार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सामान्य परिस्थितियों में तबादले के लिए वर्तमान पदस्थापना स्थल पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। इससे पहले स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि बार-बार तबादलों से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। इसलिए कर्मचारियों को एक स्थान पर पर्याप्त समय तक कार्य करने का अवसर दिया जाएगा ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें।

मनपसंद जिले में नहीं मिलेगा तबादला

नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी पसंद के जिले या गृह क्षेत्र के आसपास तबादला कराने का दावा नहीं कर सकेंगे। विभाग ने ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।

अब तबादले प्रशासनिक आवश्यकता, रिक्त पदों की उपलब्धता और विभागीय जरूरतों के आधार पर किए जाएंगे। इससे उन कर्मचारियों को भी समान अवसर मिलेगा जो लंबे समय से दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं।

विशेष परिस्थितियों में मिलेगा लाभ

हालांकि विभाग ने कुछ मानवीय और संवेदनशील परिस्थितियों में राहत का प्रावधान भी रखा है। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या जिनके परिवार में किसी सदस्य को विशेष देखभाल की आवश्यकता है, वे तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारी, दिव्यांग आश्रित की देखभाल करने वाले कर्मचारी, विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, सिंगल मदर, सिंगल फादर और पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने से जुड़े मामलों में भी विभाग विशेष विचार करेगा।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन श्रेणियों के आवेदनों को संवेदनशीलता के साथ देखा जाएगा और पात्रता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

8 से 12 जून तक मांगे गए आवेदन

स्वास्थ्य विभाग ने तबादलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए 8 जून से 12 जून तक का समय निर्धारित किया गया है।

इस अवधि के दौरान इच्छुक अधिकारी और कर्मचारी अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन भरने से पहले अपनी सेवा अवधि, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लें ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

ई-एचआरएमआईएस पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया

स्वास्थ्य विभाग ने तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी आवेदन ई-एचआरएमआईएस (e-HRMIS) पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आवेदन की निगरानी भी आसानी से की जा सकेगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इस व्यवस्था से कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

लंबे समय से थी नई व्यवस्था की मांग

स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट और पारदर्शी नियमों की मांग की जा रही थी। कई बार आरोप लगते रहे कि प्रभावशाली कर्मचारियों को मनचाहे स्थानों पर पदस्थापना मिल जाती है, जबकि अन्य कर्मचारियों को वर्षों तक दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है।

नई SOP लागू होने के बाद विभाग को उम्मीद है कि तबादला प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और निष्पक्ष बनेगी। इससे कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार होने वाले तबादलों पर नियंत्रण से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी एक स्थान पर लंबे समय तक कार्य कर सकेंगे, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकेगा।

साथ ही विभागीय कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और मरीजों को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

MP सरकार की यह नई पहल स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब सभी की नजरें 8 जून से शुरू होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले तबादलों पर टिकी हैं।

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