नेशनल लोक अदालत इंदौर में 91 प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण हुआ। जिला उपभोक्ता आयोगों द्वारा 1 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक का अवॉर्ड पारित।
नेशनल लोक अदालत इंदौर में 91 प्रकरणों का राजीनामे से निराकरण
इंदौर, 14 मार्च 2026।
नेशनल लोक अदालत इंदौर में आज उपभोक्ता विवादों के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोगों में आयोजित इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से कुल 91 प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। इन मामलों में आयोगों द्वारा 1 करोड़ 22 लाख 11 हजार 137 रुपये की राशि के अवॉर्ड पारित किए गए।
यह आयोजन न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालत की परंपरा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करना है।
नेशनल लोक अदालत इंदौर का आयोजन
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इंदौर क्रमांक-2 के अध्यक्ष श्री विकास राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का शीघ्र और सरल समाधान उपलब्ध कराना था।
लोक अदालत में उपभोक्ता आयोगों के अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने आपसी समझौते और संवाद के माध्यम से मामलों के समाधान में सहयोग किया।
कितने मामलों का हुआ निराकरण
नेशनल लोक अदालत इंदौर के अंतर्गत विभिन्न आयोगों में कुल 91 मामलों का निपटारा किया गया।
इनमें शामिल हैं —
- जिला उपभोक्ता आयोग इंदौर क्रमांक-2 – 44 प्रकरण
- जिला उपभोक्ता आयोग इंदौर क्रमांक-1 – 30 प्रकरण
- जिला उपभोक्ता आयोग मण्डलेश्वर – 17 प्रकरण
इन सभी मामलों का समाधान आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर किया गया।
1 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक का अवॉर्ड पारित
लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में आयोगों द्वारा कुल 1 करोड़ 22 लाख 11 हजार 137 रुपये की राशि के अवॉर्ड पारित किए गए।
इस राशि में उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के मामलों में राहत प्रदान की गई, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं —
- बीमा से जुड़े विवाद
- सेवा में कमी के मामले
- उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित शिकायतें
- बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रकरण
इन मामलों के त्वरित समाधान से उपभोक्ताओं को लंबे समय तक न्यायालयी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
लोक अदालत का महत्व
नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्याय व्यवस्था में त्वरित, सस्ता और सरल न्याय प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
लोक अदालत के माध्यम से —
- मामलों का जल्दी निपटारा होता है
- पक्षकारों के बीच सौहार्द बना रहता है
- न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है
- समय और धन दोनों की बचत होती है
इसी कारण देशभर में समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
उपभोक्ताओं को मिला त्वरित न्याय
नेशनल लोक अदालत इंदौर के माध्यम से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान होने से लोगों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी प्रकार लोक अदालतों का आयोजन नियमित रूप से होता रहा तो उपभोक्ता विवादों के निपटारे में और तेजी आएगी।
