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Jabalpur में मास्टर प्लान के बावजूद बाइपास पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का खेल

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Published On: 10 March 2026
JABALPUR
— जबलपुर बाइपास पर अवैध होटल और रेस्टोरेंट की भरमार, बिना मास्टर प्लान और नक्शा स्वीकृति भूमि का व्यावसायिक उपयोग, प्रशासन की अनदेखी से करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान।

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Jabalpur में मास्टर प्लान के बावजूद बाइपास पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का खेल

Jabalpur शहर में नए मास्टर प्लान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। शहरवासियों के लिए मास्टर प्लान का इंतजार लंबा होता जा रहा है, वहीं बाइपास से लगी जमीन पर हो रहे अवैध व्यावसायिक गतिविधियों ने प्रशासनिक अनदेखी के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के कई हिस्सों में सरकारी रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज है, लेकिन जमीन पर बड़े पैमाने पर होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेआम संचालित हो रहे हैं।

अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार

अंधमूक चौराहा, भेड़ाघाट रोड, पाटन-कटंगी चौराहा, महाराजपुर से पनागर बाइपास और नागपुर रोड के आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार तेजी से हुआ है। इनमें से अधिकांश निर्माण कृषि भूमि का डायवर्सन कराए बिना ही शुरू कर दिए गए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे नगर निगम और प्रशासन को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। इसके बावजूद कार्रवाई में देरी और अनदेखी प्रशासनिक तंत्र की बड़ी कमजोरी को उजागर करती है।

कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग

Jabalpur शहर के बाइपास से लगी लगभग 90 प्रतिशत भूमि अभी भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) के रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। वास्तविकता में, इन जमीनों पर होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, अपार्टमेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान तेजी से विकसित हो रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां करने के लिए आवश्यक भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) और नक्शा स्वीकृति जरूरी है। बिना इन्हें पूरा किए ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना नियमों का उल्लंघन है और इससे शासन को राजस्व हानि होती है।

प्रशासन की अनदेखी

नगर निगम, जिला प्रशासन और जनपद पंचायत को इन अवैध गतिविधियों की जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। नए मास्टर प्लान के लागू होने से पहले ही जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों का यह विस्तार प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़ा कर रहा है।

टीएंडसीपी अधिकारियों के अनुसार, बाइपास के किनारे हो रहे होटल और रेस्टोरेंट की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यह क्षेत्र धीरे-धीरे व्यावसायिक हब में परिवर्तित हो रहा है। ऐसे में यदि मास्टर प्लान लागू होने के बाद कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठ सकते हैं।

बाइपास के अलग-अलग हिस्सों का हाल

  • अंधमूक बाइपास: यहां लगभग 99 प्रतिशत जमीन कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन जगह-जगह तीन स्टार होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट खुले हैं।
  • तिलवारा रोड बाइपास: बरगी तक की जमीन कृषि भूमि है, फिर भी यहां कई होटल और रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं।
  • महाराजपुर बाइपास: पनागर बाइपास तक की सड़क किनारे होटल और कमर्शियल दुकानें खुली हैं।
  • कटंगी-पाटन बाइपास: अवैध कालोनियों और रेस्टोरेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है।

टीएंडसीपी के नियमों के अनुसार, इस भूमि का केवल कृषि उपयोग ही किया जा सकता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन और स्वीकृत नक्शा अनिवार्य हैं।

राजस्व और कानूनी नुकसान

इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य शासन को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अभिषेक गहलोत, सीईओ, जिला पंचायत ने स्पष्ट किया कि मास्टर प्लान में कृषि भूमि के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं है और इसके डायवर्सन में केवल कृषि उपयोग ही किया जा सकता है।

राजेश दीवान, टीएंडसीपी के अधिकारी ने बताया कि बिना स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण प्रशासन के लिए चिंता का विषय हैं। यदि भविष्य में इन पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो यह बड़े पैमाने पर नियमों और कानूनों की अवहेलना साबित होगा।

विशेषज्ञों और जनता की चिंता

नए मास्टर प्लान का इंतजार कर रहे नागरिकों का मानना है कि शहर में योजनाबद्ध विकास की बजाय अवैध और अनियंत्रित निर्माण बढ़ रहा है। इससे न केवल नगर की रूपरेखा प्रभावित हो रही है, बल्कि कृषि भूमि का महत्व भी कम होता जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मास्टर प्लान लागू होने से पहले ही भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाना जरूरी है। अन्यथा शहर में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का यह खेल और बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

Jabalpur में मास्टर प्लान लागू होने से पहले बाइपास के आसपास हो रहे अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों ने प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। कृषि भूमि का डायवर्सन, बिना नक्शा स्वीकृति होटल-रेस्टोरेंट और बारात घर संचालित होना शासन को राजस्व हानि के साथ-साथ कानूनी चुनौती भी देता है।

नगर निगम, जिला प्रशासन और टीएंडसीपी को आवश्यक कदम उठाकर अवैध निर्माण को रोकना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो शहर के नियोजित विकास और मास्टर प्लान की महत्वाकांक्षा खतरे में पड़ सकती है।

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