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MP समाधान योजना 2025-26 का दूसरा चरण शुरू, 28 फरवरी तक 90% तक सरचार्ज माफी

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Published On: 3 February 2026
MP Samadhan Yojana 2025-26 Second Phase Begins, Up to 90% Surcharge Waiver
— MP Samadhan Yojana 2025-26 Second Phase Begins, Up to 90% Surcharge Waiver

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MP समाधान योजना 2025-26: बकाया बिल पर सरचार्ज में छूट, 

MP के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य सरकार द्वारा संचालित समाधान योजना 2025-26 का दूसरा चरण 1 फरवरी 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बिजली बिलों का बकाया जमा कराने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत तीन माह से अधिक बकाया बिल वाले उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करके 50% से 90% तक सरचार्ज माफ करवा सकते हैं। यह योजना उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि इससे उनकी वित्तीय जिम्मेदारियों में काफी राहत मिलती है।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि समाधान योजना का पहला चरण 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चला। पहले चरण में कुल 852 करोड़ 76 लाख रुपये की मूल राशि जमा हुई, और इसी राशि के साथ 350 करोड़ 67 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया। इस योजना में 17 लाख 15 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कर लाभ प्राप्त किया। मंत्री ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया बिल का भुगतान करके योजना में शामिल हों, ताकि बिजली विभाग के साथ-साथ खुद उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा सकें।

योजना के चरण और लाभ

समाधान योजना 2025-26 दो चरणों में आयोजित की गई है। पहला चरण 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चला, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल का भुगतान करने पर 60% से 100% तक सरचार्ज माफी दी गई। दूसरा और अंतिम चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक है। इस चरण में उपभोक्ताओं को 50% से 90% तक सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा।

इस योजना में घरेलू और कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का केवल 10% भुगतान करके योजना में शामिल हो सकते हैं, जबकि गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी घरेलू उपभोक्ता का बकाया 10,000 रुपये है और उस पर 3,000 रुपये का सरचार्ज लगा है, तो वे बकाया राशि का 10% देकर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज की बड़ी राशि माफ करा सकते हैं। इसी तरह, औद्योगिक या व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

विभागवार जमा राशि और लाभ

समाधान योजना में उपभोक्ताओं के पंजीकरण और जमा राशि की जानकारी इस प्रकार है:

  • मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: इस क्षेत्र में 5,27,000 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। कुल 534 करोड़ 16 लाख रुपये की मूल राशि जमा हुई, और 263 करोड़ 94 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया।
  • पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: यहाँ 6,08,000 उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण किया। कुल 174 करोड़ 94 लाख रुपये जमा हुए और 62 करोड़ 11 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया।
  • पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: इस क्षेत्र में 5,80,000 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया। कुल 143 करोड़ 66 लाख रुपये जमा हुए और 24 करोड़ 62 लाख रुपये का सरचार्ज माफ हुआ।

इस तरह पूरे राज्य में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इस योजना में भाग लिया और बिजली विभाग को भी बड़ी वित्तीय राहत मिली।

योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर की गई है, जिनके बिजली बिल तीन माह से अधिक समय तक बकाया रह गए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर विलंब शुल्क यानी सरचार्ज लग जाता है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है। समाधान योजना के माध्यम से सरकार ने यह प्रयास किया है कि उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकें और साथ ही सरचार्ज में राहत भी प्राप्त कर सकें। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि बिजली विभाग के लिए भी बकाया राशि वसूलने का एक प्रभावी तरीका है।

सरकार का लक्ष्य है कि समाधान योजना के दोनों चरणों के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ता योजना में शामिल हों और उनका बकाया बिल नियमित हो जाए। इस प्रकार बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय संतुलन में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को भी बड़े सरचार्ज से राहत मिलेगी।

उपभोक्ताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया

उपभोक्ता समाधान योजना में आसानी से शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के पास पंजीकरण करना होता है और बकाया बिल का निर्धारित प्रतिशत जमा करना होता है।

  1. घरेलू और कृषि उपभोक्ता – कुल बकाया राशि का 10% जमा।
  2. गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता – कुल बकाया राशि का 25% जमा।

पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को योजना का पूरा लाभ मिलेगा और उनके बकाया बिल पर सरचार्ज माफ हो जाएगा। योजना का यह कदम उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान के लिए प्रेरित करता है।

योजना के सामाजिक और आर्थिक लाभ

समाधान योजना न केवल उपभोक्ताओं को राहत देती है, बल्कि इसके कई सामाजिक और आर्थिक फायदे भी हैं।

  • वित्तीय राहत: बकाया बिलों पर भारी सरचार्ज माफ होने से उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
  • बिजली विभाग की आय: योजना के माध्यम से जमा राशि से बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
  • सकारात्मक व्यवहार: उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान करने की आदत विकसित होगी।
  • बिजली आपूर्ति में सुधार: बकाया बिलों की वसूली से विद्युत आपूर्ति के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी।
योजना की समय सीमा

दूसरा और अंतिम चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक है। इस अवधि में ही उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान कर योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना में विलंब न करने पर उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं और उनके सरचार्ज माफी का लाभ सुनिश्चित होगा।

समापन

मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 उपभोक्ताओं और बिजली विभाग दोनों के लिए लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से बकाया बिलों पर सरचार्ज माफी देकर उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत दी जा रही है। योजना के पहले चरण में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया और अब दूसरा चरण 28 फरवरी तक चल रहा है। उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे समय रहते योजना में शामिल हों और अपने बकाया बिल का भुगतान करके सरचार्ज माफी का लाभ प्राप्त करें।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की स्थिति में सुधार होगा और बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को भी मजबूती मिलेगी।

 

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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