Number को लेकर खत्म हुई टेंशन! मध्यप्रदेश में लागू होगी नंबर रिटेंशन सुविधा
मध्यप्रदेश के लाखों दोपहिया और चारपहिया वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब वाहन बेचने या स्क्रैप कराने के बाद भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन Number नहीं बदलेगा। लंबे समय से लंबित Number रिटेंशन सुविधा को लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। परिवहन विभाग ने इसके लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही प्रदेशभर में यह नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस फैसले से उन वाहन मालिकों को बड़ा फायदा मिलेगा, जो अपने वाहन Number को अपनी पहचान, आस्था या शुभ अंक के रूप में देखते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन बिकेगा, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन Number पुराने मालिक के नाम सुरक्षित रहेगा।
क्या है Number रिटेंशन सुविधा
Number रिटेंशन का अर्थ है कि वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन Number अपने नाम पर सुरक्षित रख सकता है। भले ही वह वाहन बेच दिया जाए या स्क्रैप कर दिया जाए, Number मालिक के पास ही रहेगा। बाद में जब वही व्यक्ति नया वाहन खरीदेगा, तो वह उसी पुराने Number को नए वाहन पर फिर से अलॉट करवा सकेगा। यह सुविधा पहले कुछ राज्यों में सीमित रूप से लागू थी, लेकिन मध्यप्रदेश में इसे लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब परिवहन विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है।
अभी क्या है व्यवस्था
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जैसे ही कोई वाहन बेचा जाता है या स्क्रैप कराया जाता है, उस वाहन का रजिस्ट्रेशन Number भी उसके साथ ही चला जाता है।
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यदि वाहन बेचा गया है, तो वही Number नए मालिक के नाम ट्रांसफर हो जाता है।
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यदि वाहन स्क्रैप कराया गया है, तो नंबर पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है।
इस वजह से वाहन मालिक अपने पसंदीदा या लकी नंबर को हमेशा के लिए खो देते थे। कई लोग खास नंबर के लिए भारी रकम चुकाते हैं, लेकिन वाहन बदलते ही उन्हें नया नंबर लेना पड़ता था।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद क्या बदलेगा
Number रिटेंशन सुविधा लागू होने के बाद वाहन मालिकों को कई अहम फायदे मिलेंगे—
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वाहन बिकेगा, लेकिन नंबर पुराने मालिक के नाम सुरक्षित रहेगा
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स्क्रैप कराने पर भी नंबर रद्द नहीं होगा
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नया वाहन खरीदने पर वही पुराना नंबर दोबारा लिया जा सकेगा
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पसंदीदा, धार्मिक या लकी नंबर सुरक्षित रहेगा
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बार-बार नया नंबर लेने की झंझट खत्म होगी
इससे वाहन मालिकों को मानसिक संतुष्टि के साथ-साथ आर्थिक राहत भी मिलेगी।नियमों में होगा संशोधन
इस सुविधा को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश परिवहन विभाग को मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव करना होगा।
विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही—
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नंबर रिटेंशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी
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निर्धारित शुल्क तय किया जाएगा
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एक निश्चित समय सीमा तक नंबर सुरक्षित रखने का विकल्प मिलेगा
अधिकारियों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया जाएगा ताकि वाहन मालिकों को आरटीओ के चक्कर न लगाने पड़ें।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
यह सुविधा खासतौर पर इन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी—
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जिनके वाहन नंबर से धार्मिक आस्था जुड़ी है
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जो लकी नंबर मानते हैं
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कारोबारी, जिनकी गाड़ियों पर ब्रांडिंग या पहचान जुड़ी होती है
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बार-बार वाहन बदलने वाले लोग
प्रदेश में लाखों वाहन मालिक ऐसे हैं, जो अपने नंबर को बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में बदलना पड़ता था।
अन्य राज्यों में पहले से लागू
देश के कई राज्यों में पहले से ही Number रिटेंशन सुविधा लागू है। वहां वाहन मालिक तय शुल्क देकर अपना नंबर सुरक्षित रख सकते हैं।
मध्यप्रदेश में इस सुविधा के लागू होने से राज्य भी आधुनिक परिवहन व्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।
कब से लागू होगी नई व्यवस्था
परिवहन विभाग के अनुसार प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों में यह सुविधा प्रदेशभर में शुरू हो जाएगी।
इसके बाद वाहन खरीदना या बेचना और भी आसान हो जाएगा।
