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सुप्रीम कोर्ट ने कहा – जो व्यवस्था चल रही है, वही रहेगी, महाकाल मंदिर में VIP दर्शन जारी

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Published On: 27 January 2026
Mahakal Temple VIP Darshan: SC Rules Existing Arrangement Will Continue
— Mahakal Temple VIP Darshan: SC Rules Existing Arrangement Will Continue

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उज्जैन, मध्य प्रदेश – उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में VIP दर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, वही आगे भी लागू रहेगी। यह निर्णय मंदिर प्रशासन द्वारा VIP दर्शकों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति देने और साधारण श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश सीमित रखने के विवाद को लेकर आया।

याचिका और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

इस मामले में इंदौर निवासी एक व्यक्ति ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में महाकाल मंदिर में VIP दर्शन की व्यवस्था को खत्म करने और सभी श्रद्धालुओं को समान अवसर देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा:

  • “महाकाल के सामने कोई भी VIP नहीं है।”
  • “मुद्दा औचित्य का है। अदालत यह तय नहीं कर सकती कि मंदिर के अंदर किसे जाने की अनुमति है और किसे नहीं।”
  • “इस जिम्मेदारी के लिए मंदिर प्राधिकारी और संबंधित प्राधिकरण जिम्मेदार हैं। उन्हें ही इस व्यवस्था का प्रबंधन करने दें।”

याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि गर्भगृह में प्रवेश जिला आयुक्त की सिफारिश पर दिया जाता है, और सभी श्रद्धालुओं को समान प्रवेश मिलने चाहिए। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, “क्या सभी मौलिक अधिकार गर्भगृह के अंदर ही होंगे? कल आप कहेंगे कि मैं वहां नमाज पढ़ना चाहता हूं।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसे मंदिर में प्रवेश मिलेगा और किसे नहीं, यह निर्णय अदालत नहीं ले सकती, बल्कि इसका प्रबंधन संबंधित प्राधिकारी करेंगे।

महाकाल मंदिर में VIP दर्शन व्यवस्था का इतिहास

जुलाई 2023 के बाद से मंदिर के गर्भगृह में साधारण श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी।

  • इस निर्णय का कारण सावन के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा की चिंता बताई गई थी।
  • हालांकि VIP दर्शकों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी गई, जिससे सामान्य श्रद्धालुओं और VIP के बीच भेदभाव का आरोप लगा।

मंदिर में यह व्यवस्था लागू होने के बाद से ही कई बार सामान्य श्रद्धालु और समाजिक संगठन इस पर सवाल उठा चुके हैं। याचिका इसी भेदभाव को समाप्त करने की मांग के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि:

  • मंदिर प्रशासन और संबंधित प्राधिकरण अपने विवेक के अनुसार व्यवस्था चलाएंगे।
  • अदालत धार्मिक स्थलों के संचालन या दर्शन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
  • यह निर्णय धार्मिक प्राधिकरण और मंदिर प्रबंधन को पूरी स्वतंत्रता देता है, ताकि वे भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “अदालतें यह तय नहीं कर सकती कि किसे प्रवेश मिलेगा और किसे नहीं। यह जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकारी की है।”

समाज और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रिया

इस मामले पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने प्रतिक्रिया दी।

  • कुछ ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि मंदिर प्रशासन को भीड़ और सुरक्षा के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।
  • वहीं, कुछ धार्मिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु चाहते हैं कि साधारण भक्तों को भी गर्भगृह में प्रवेश का समान अवसर मिले।

इस याचिका के बाद भी मंदिर प्रशासन ने अपनी पहले से चल रही VIP दर्शन व्यवस्था को जारी रखा है।

महाकाल मंदिर की विशेषता और श्रद्धालुओं की संख्या

महाकालेश्वर मंदिर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है।

  • सालभर यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।
  • सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है।
  • वर्तमान में गर्भगृह में VIP दर्शन की व्यवस्था, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के दृष्टिकोण से लागू की गई है।

VIP दर्शन के कारण साधारण भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिससे विवाद और याचिका का जन्म हुआ।

भविष्य की संभावना

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, और मंदिर प्रशासन अपनी विवेकपूर्ण क्षमता के अनुसार दर्शन प्रबंधन करेगा।

  • साधारण भक्त और VIP दोनों के लिए विभिन्न समय स्लॉट और व्यवस्था के सुझाव मंदिर प्रशासन द्वारा विचार किए जा सकते हैं।
  • धार्मिक स्थल और प्रशासन को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा।

निष्कर्ष

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह दर्शन पर VIP और साधारण भक्तों के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, वही लागू रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसे प्रवेश मिलेगा, यह अदालत का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए मंदिर प्रशासन जिम्मेदार है।

इस निर्णय के साथ मंदिर प्रशासन को सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए अपनी विवेकपूर्ण व्यवस्था जारी रखने की अनुमति मिली। भक्तों को अब भी गर्भगृह में VIP दर्शन व्यवस्था के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा।

 

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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