भोपाल। राजधानी भोपाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची में बड़े बदलाव होने वाले हैं। SIR की जांच में करीब 4,07,944 वोटर ऐसे पाए गए हैं जो या तो अपने पते पर नहीं मिले, स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या उनका निधन हो चुका है। प्रशासन इन प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू करने जा रहा है।
SIR प्रक्रिया और कार्रवाई:
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार, प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य वास्तविक मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना है। नो मैपिंग श्रेणी के 2,26,000 से अधिक नामों और गणना पत्रक न मिलने वाली प्रविष्टियों की अलग-अलग जांच की जाएगी। मतदाताओं को 50 दिन का समय मिलेगा और उन्हें अदालत जैसी सुनवाई का अवसर भी मिलेगा।
16 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसके बाद नाम जोड़ने, सुधार करने और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। नए मतदाता भी इस दौरान अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
नाम कटने या ड्राफ्ट लिस्ट में न होने पर क्या करें:
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अगर आपका नाम हट गया है या हटने की श्रेणी में आया है, तो यह आपके मताधिकार को प्रभावित नहीं करता। आप दस्तावेज जमा करके अपना नाम पुनः जोड़ सकते हैं।
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समय निकल जाने के बाद भी आप अपने क्षेत्र के बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) या इलेक्शन ऑफिस (ERO) से संपर्क करके फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।
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ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न आने का मतलब है कि प्रविष्टि अभी स्वीकार नहीं हुई है। आप स्वयं नया आवेदन ऑनलाइन NVSP (nvsp.in) के जरिए कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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NVSP पोर्टल पर जाएँ और “Register as new user” पर क्लिक करें।
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मोबाइल नंबर से लॉगिन बनाएं।
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Form 6 – New Voter Registration चुनें।
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जन्मतिथि, पता, पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण अपलोड करें।
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फॉर्म सबमिट करें। BLO आपके पते पर आकर सत्यापन करेगा। सत्यापन सही पाए जाने पर आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा।
No Mapping श्रेणी के मतदाता:
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इस श्रेणी में मतदाता का पुराना रिकॉर्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हुआ।
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ऐसे मतदाताओं को 50 दिन का सत्यापन अवधि मिलेगा।
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दस्तावेज जमा कर सत्यापन कराने पर नाम सूची में बना रहेगा, अन्यथा नाम हट सकता है। लेकिन बाद में भी फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ा जा सकता है।
