इंदौर। बगैर किसी अपराध के एक इंजीनियर को लगभग 30 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखने के मामले में हाई कोर्ट ने चंदन नगर पुलिस थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उन्हें 26 नवंबर 2025 से 27 नवंबर की रात 11.30 बजे तक के थाने के सीसीटीवी फुटेज के साथ चार दिसंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मामला संजय दुबे नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जिसके खिलाफ एक नाबालिग ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस ने 12 नवंबर को एफआईआर दर्ज की, लेकिन दुबे के गायब होने के बाद उसके बेटे राजा दुबे को 26 नवंबर की शाम सैलून से उठाकर हिरासत में लिया गया और अगले दिन रात तक हथकड़ी लगाकर रखा गया।

राजा के रिश्तेदार ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि राजा को हिरासत में नहीं लिया गया था, जबकि जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि राजा को केवल पूछताछ के लिए थाने लाया गया था।
कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को व्यक्तिगत रूप से सीसीटीवी फुटेज के साथ पेश होने का आदेश दिया।
