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“भोपाल आबकारी कार्रवाई: रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में अवैध मद्यपान रोकने 25 प्रकरण दर्ज, MP आबकारी अधिनियम लागू”

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Published On: 10 November 2025
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भोपाल कलेक्टर की आबकारी टीम ने रेस्टोरेंट और होटल पर की प्रभावी कार्रवाई, 25 अवैध मद्यपान प्रकरण दर्ज

भोपाल, 10 नवम्बर 2025:
भोपाल जिले में अवैध मद्यपान और शराब वितरण पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाया। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ के मार्गदर्शन और नियंत्रण कक्ष प्रभारी आर.जी. भदौरिया के नेतृत्व में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों पर प्रभावी छापेमारी की गई। इस अभियान के तहत अवैध मद्यपान से संबंधित कुल 25 प्रकरण दर्ज किए गए

भोपाल में आबकारी टीम की तीन टीमें कर रही सक्रिय अभियान

आबकारी विभाग ने भोपाल शहर में अलग-अलग क्षेत्रों में तीन टीमें बनाकर दबिश दी। टीमों ने लगातार प्राप्त हो रही अवैध शराब वितरण की शिकायतों पर कार्रवाई की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में शराब के अवैध व्यापार और मद्यपान पर रोक लगाना था।

एमपी नगर में एटमॉस्फियर रेस्टोरेंट पर छापेमारी

एमपी नगर क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिलने के बाद आबकारी टीम ने एटमॉस्फियर (Atmosphere) रेस्टोरेंट पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने 15 बियर और व्हिस्की की बोतलें जब्त की। रेस्टोरेंट संचालक द्वारा बिना लाइसेंस शराब परोसने की जानकारी मिलने पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(अ) एवं 36(ब) के तहत 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया कि भोपाल में अवैध मद्यपान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

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रायसेन रोड और कोकता क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही

आबकारी टीम ने रायसेन रोड और कोकता क्षेत्र में स्थित विभिन्न रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स पर भी कार्रवाई की। इसके तहत छापेमारी की गई जगहों में शामिल हैं:

  • हाईजैक

  • जेके रिसॉर्ट

  • श्यामियाना

  • आचमन रेस्टोरेंट

इन जगहों पर कार्रवाई करते हुए कुल 8 प्रकरण दर्ज किए गए। टीम ने अवैध मद्यपान रोकने के लिए विशेष सतर्कता दिखाई और अवैध शराब की खेप को जब्त किया।

लालघाटी और बैरागढ़ क्षेत्र में 13 प्रकरण दर्ज

इसके अलावा, लालघाटी और बैरागढ़ क्षेत्र में आबकारी टीम ने मोक्ष और वाटर विले रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध शराब परोसने और बिना लाइसेंस शराब वितरण के मामले सामने आए। इसके आधार पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(अ) और 36(ब) के अंतर्गत 13 प्रकरण पंजीकृत किए गए।

आबकारी विभाग की निरंतर निगरानी

सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ ने कहा कि भोपाल में अवैध मद्यपान पर नियंत्रण के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों के संचालकों को चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस शराब परोसना और वितरण करना गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग लगातार शिकायतों के आधार पर छापेमारी और कार्रवाई करता रहेगा। इसका उद्देश्य है भोपाल शहर में सुरक्षित और कानूनी वातावरण बनाए रखना

भोपाल में अवैध शराब पर अंकुश – नागरिकों के लिए संदेश

भोपाल कलेक्टर के निर्देश और आबकारी टीम की सक्रियता ने यह संदेश दिया है कि शराब और मद्यपान कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शहरवासियों से अपील की गई है कि वे अवैध शराब के मामलों की सूचनाएं तुरंत आबकारी विभाग को दें, ताकि विभाग अवैध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई कर सके।

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निष्कर्ष

भोपाल कलेक्टर और आबकारी विभाग की यह पहल शहर में अवैध मद्यपान पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई का उदाहरण है। रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

आबकारी टीम की सक्रियता और तत्परता से भोपाल में शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित होगा।

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