इंदौर में गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व पर मांस बिक्री पर पूरी तरह बैन
इंदौर में गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और पर्युषण पर्व के दौरान मांस और मांस उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।इंदौर प्रशासन ने हिंदू और जैन समुदाय के प्रमुख त्योहारों के दौरान मांस और मांस उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंगलवार, 26 अगस्त 2025 को आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कदम धार्मिक आस्थाओं का सम्मान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लिया गया है।
मांस बिक्री पर प्रतिबंध कब-कब लागू होगा?
महापौर ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध निम्नलिखित त्योहारों के दौरान रहेगा:
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गणेश चतुर्थी: 27 अगस्त 2025
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डोल ग्यारस: 3 सितंबर 2025
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अनंत चतुर्दशी: 6 सितंबर 2025
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जैन पर्व पर्युषण: प्रथम और अंतिम दिन
इन दिनों शहर में किसी भी प्रकार का मांस, मांस उत्पाद, खरीद-बिक्री या वितरण पूरी तरह वर्जित होगा।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजारों और दुकानों की कड़ी निगरानी करें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा।
धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक सौहार्द का सम्मान
अधिकारियों ने बताया कि हिंदू और जैन समुदाय के कई लोगों ने त्योहारों के दौरान अपनी धार्मिक भावनाओं के सम्मान में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी।
महापौर ने कहा,
“हमारे शहर के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता है। इस बार के त्योहारों पर मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसका पालन कड़ाई से किया जाएगा।”
इंदौर में त्योहारों का शांतिपूर्ण माहौल
इस फैसले से शहर में गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और पर्युषण पर्व के दौरान सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है।
