पडाना क्षेत्र के 146 किसानों को कालातीत ऋण वसूली नोटिस
खाद, बीज व KCC का बकाया 7 दिन में जमा करें,
मनोज कुमार पुष्पत की रिपोर्ट
पडाना – कृषि सेवा केंद्र पडाना क्षेत्र के 146 किसानों को तहसीलदार परगना सारंगपुर ने कालातीत ऋण जमा करने के नोटिस जारी किए हैं।
म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 के तहत जारी इन नोटिसों में खाद, बीज एवं KCC के लंबे समय से लंबित बकाया को जमा करने को कहा गया है। तहसील कार्यालय की मांग सूची के अनुसार किसानों को सूचना मिलने के 7 दिन के भीतर शास्ति व आदेशिका फीस सहित राशि जमा करनी होगी।
निर्धारित समय में भुगतान न होने पर राजस्व वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी! शाखा प्रबंधक जोरावर सिंह कलमोदिया का कहना है कि कालातीत बकाया वसूलना शासन की नियमित प्रक्रिया है, ताकि सहकारी समितियों को आगे ऋण वितरण में दिक्कत न आए।
